वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशनरों को निर्धारित आयु पूरी करने के अगले महीने से ही अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 80 वर्ष की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, जो हर पांच वर्ष में बढ़ती जाती है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशनर को 100% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशनर और उनके परिवारों को मिलने वाली परिवार पेंशन से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता निर्धारित आयु पूरी करने के अगले महीने से ही मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में बनी भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है।
80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की पात्रता रहती है, जो प्रति पांच वर्ष में बढ़ती जाती है, अर्थात यदि कोई पेंशनर सौ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन की पात्रता सौ प्रतिशत मिल जाती है।
वित्त विभाग के उप सचिव पीके श्रीवास्तव ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने बताया कि 2009 में परिपत्र जारी कर अतिरिक्त पेंशन को लेकर विभाग ने यह स्पष्ट किया था कि अतिरिक्त पेंशन निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से देय होगी। यानी यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ तो उसे अतिरिक्त पेंशन की पात्रता अप्रैल से होगी।
सरकार के नियम के अनुसार,
- 80 से 85 वर्ष तक 20%,
- 85 से 90 वर्ष तक 30%,
- 90 से 95 वर्ष तक 40%,
- 95 से 100 वर्ष तक 50%,
- और 100 वर्ष से अधिक आयु होने पर बेसिक पेंशन के 100% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता रहेगी।